बडी खबर : Syrup Purchase Rule: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
कफ सीरप समेत सीरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी
चंडीगढ, 16 जून, 2026 (विश्ववार्ता) Syrup Purchase Rule: इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है सिरप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बडा फैसला लेते हुए कहा है कि अब खांसी की सिरप समेत सभी तरह की सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इन दवाओं को खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की वैध पर्ची दिखानी होगी। Syrup Purchase Rule:
अब इसपर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत कफ सिरप समेत अन्य सिरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरी होगा। health ministry decision doctors prescription will be required to purchase syrup
यह बदलाव सरकार द्वारा ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026’ के जरिए किए गए संशोधन के बाद आया है। इस संशोधन को 9 जून को सरकारी गजट में नोटिफाई किया गया था। Health ministry decision doctors
























