
Supreme Court के फैसले के बाद Himachal Pradesh government द्वारा बदले गए DC और SP
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था हाईकोर्ट का आदेश
चंडीगढ, 6 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) Major administrative reshuffle in Kullu following, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुल्लू को बदल दिया है। सरकार ने आइएएस अनुराग शर्मा की जगह एचपीएएस अधिकारी सुरजीत सिंह को कुल्लू के उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, जबकि आइपीएस अभिषेक को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। वहीं कुल्लू के एसपी रहे मदन लाल को पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। उनकी नई तैनाती अलग से की जाएगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
DC and SP replaced by Himachal Pradesh
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुल्लू के तत्कालीन उपायुक्त और एसपी के तबादले संबंधी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। हालांकि शीर्ष अदालत ने एफआइआर दर्ज करने, एसआइटी गठित करने और विभागीय कार्रवाई के हाई कोर्ट के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों अधिकारियों का तबादला जरूरी है।
यह है मामला
विवाद कुल्लू जिले की पार्वती घाटी, विशेषकर कसोल क्षेत्र में जून में आयोजित कथित रेव पार्टियों से जुड़ा है। जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि पर्यटन की आड़ में बड़े स्तर पर रेव पार्टियों का आयोजन कर खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन और कारोबार किया। प्रशासन और पुलिस पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को तत्कालीन उपायुक्त अनुराग शर्मा, एसपी मदन लाल और संबंधित एसडीएम का एक सप्ताह के भीतर तबादला करने का निर्देश दिया था। साथ ही एफआइआर दर्ज करने और डीआइजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआइटी गठित करने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
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