
दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता
AQI 324 पहुंचते ही लागू हुआ GRAP-2
जानें क्या-क्या लगी पाबंदियां और आम लोगों को क्या करना होगा
चंडीगढ, 3 नवंबर (विश्ववार्ता) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 324 (बेहद खराब) होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण यानी GRAP-2 लागू कर दिया है। इससे पहले 1 नवंबर को दिल्ली का AQI 261 था, जो ‘खराब’ (Poor) श्रेणी में था। ग्रैप-2 लागू होने के बाद पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सड़कों की सफाई तेज करने, पानी का छिड़काव करने और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। GRAP-2 applied as soon as AQI reaches 324
दिल्ली में किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री?
दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से वाहन प्रवेश को लेकर संशोधित प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। ये पाबंदियां 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगी। नए नियमों के तहत BS-6 मानकों वाली गाड़ियों, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों और छूट के अधीन दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा आधिकारिक छूट प्राप्त वाहनों को भी प्रवेश मिल सकेगा। वाहनों के लिए जहां लागू हो, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना अनिवार्य है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को दिल्ली आने से पहले अपनी गाड़ी की पात्रता जांचने की सलाह दी है।
किन गाड़ियों की एंट्री पर रहेगी रोक?
नए नियमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी, जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसमें कुछ बीएस-3 और बीएस-4 वाहन भी शामिल हैं।
इसके अलावा वैध PUCC नहीं रखने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के लिए भी उत्सर्जन मानकों का पालन जरूरी है। बीएस-6 मानकों से नीचे की डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। टूरिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट वाली बसों को बीएस-6 डीजल, CNG या बिजली से चलना अनिवार्य होगा।
ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर भी संबंधित नियमों के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले मालवाहक वाहनों को ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
हालांकि दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल मालवाहक वाहन और पात्र बीएस-6 डीजल, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को निर्धारित छूट मिलेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड बसें भी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी। लेकिन GRAP के अलग-अलग चरणों के तहत मालवाहक वाहनों पर लागू पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।
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