
Punjab के इस जिले के Police Commissioner Dhanpreet Kaur ने जिले मे जारी की सख्त पाबंदियां
आज से 5 मार्च तक लागू रहेगें आदेश
चंडीगढ़, 9 जनवरी (विश्ववार्ता): Punjab latest news, पंजाब के जालंधर जिले की Police Commissioner Dhanpreet Kaur ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाबदियों के सख्त आदेश जारी किए हैं। सभी आदेश आज से यानि की 9 जनवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।
कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल, तेजधार वाले हथियार, नुकीले हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार वाहन में रखकर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम/जुलूस में हथियार लेकर चलने, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की एकत्रता तथा नारेबाजी करने पर भी पाबंदी लगाई है।
पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले सभी मैरिज पैलेस/होटलों के बैंक्वेट हॉलों, विवाह-शादियों के कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा मैरिज पैलेसों तथा बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के जिम्मेदार होंगे।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मकान मालिक घरों में किरायेदार तथा पी.जी. मालिक, पी.जी. तथा आम लोग घरों में नौकर तथा अन्य कामगारों को अपने निकटतम पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे। किराएदार रखने और घरों में नौकर रखने से पहले पुलिस को पूरी जानकारी देनी जरुरी होगी। इसके साथ ही एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को निर्देश दिया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर आवाज का स्तर (डेसिबल में) छपा होना अनिवार्य है।
इसके अलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय में ठहरता है तो इस संबंधी सूचना इंचार्ज फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, दफ्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जाए। इसके अलावा प्रत्येक होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय के कॉरिडोर, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर तथा मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएं। Police Commissioner Dhanpreet Kaur
यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय में ठहरता/आता है, जो किसी पुलिस केस में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय में ठहरे/आए व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस तथा सराय का मालिक/प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने/पुलिस कंट्रोल रूम को देने के जिम्मेदार होंगे। Police Commissioner Dhanpreet Kaur
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