Cricket: हाईकोर्ट ने IPL क्रिकेटर को अरेस्ट करने का दिया आदेश
पढ़ें क्या है मामला
चंडीगढ, 21 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को रेप केस में IPL क्रिकेटर और बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को अरेस्ट करने की कार्रवाई में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी ज़ब्त करने का आदेश दिया है, ताकि केस से जुड़े डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जा सकें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान एक पेन ड्राइव ज़ब्त की गई है, जिसमें ज़रूरी डिजिटल कंटेंट होने का शक है। इसलिए, आरोपी की गिरफ्तारी और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ज़ब्त करना ज़रूरी है ताकि कथित पर्सनल फ़ोटो और वीडियो को आगे शेयर होने से रोका जा सके।
शिकायत करने वाली महिला का आरोप है कि अभिषेक पोरेल उससे जनवरी 2023 में मिला था। उसके मुताबिक, क्रिकेटर ने शादी का वादा करके मनकुंडू में अपने फ्लैट में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और प्राइवेट पलों को भी रिकॉर्ड किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे बाद में पता चला कि पोरेल के दूसरी महिलाओं के साथ भी अफेयर थे और उसे धमकाया भी गया और मेंटली हैरेस भी किया गया। Cricket high court orders
यह केस 23 जून, 2026 को मोगरा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अभी तक कस्टडी में नहीं लिया गया है। कोर्ट ने जांच में तेज़ी लाने और डिजिटल सबूतों की सिक्योरिटी पक्का करने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर, अभिषेक पोरेल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो उसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं।
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