National News: SIR मामले में Supreme Court सख्त
इलेक्शन कमीशन से अपील के निपटारे पर रिपोर्ट मांगी
दिल्ली, 12अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) पश्चिम बंगाल में स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स (SIR) से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अब तक निपटाए गए अपीलों की पूरी डिटेल मांगी है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कितनी अपीलें खारिज की गई हैं और कितने केस अभी भी पेंडिंग हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। पिटीशन में SIR के दौरान इलेक्टोरल रोल से हटाए गए लोगों से जुड़ी अपीलों का जल्द निपटारा करने की मांग की गई है। Supreme Court strict in SIR case, seeks report on disposal of appeals from Election Commission
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि सिर्फ फाइल की गई अपीलों की संख्या जानना काफी नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि उन अपीलों पर असल में क्या एक्शन लिया गया और कितने केस निपटाए गए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए, रद्द किए गए और पेंडिंग केसों की डिटेल जमा करने को कहा है। National News
इस बीच, पिटीशनर की तरफ से पेश हुए वकील ने SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत मिलने वाले फ़ायदों से वंचित करने का मुद्दा भी उठाया। वकील ने तर्क दिया कि जब तक किसी व्यक्ति की अपील पर आखिरी फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक उसे PDS जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
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