Punjab महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्डकेयर लीव के नियमों में बड़ा बदलाव
Major amendment in the rules of childcare leave for women government employees
चंडीगढ, 12 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) : पंजाब सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली चाइल्डकेयर लीव (CCL) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए इंतज़ाम के तहत, कुछ खास दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्डकेयर लीव लेने के लिए बच्चे की ऊपरी उम्र 18 साल होने की शर्त हटा दी गई है। Major amendment in the rules of childcare leave for women government employees
सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक, यह सुविधा उन महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी जिनके बच्चे नीचे दी गई बीमारियों/दिव्यांगताओं के तहत 100 परसेंट दिव्यांग हैं:
सेरेब्रल पाल्सी
ऑटिज़्म
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
मल्टीपल डिसेबिलिटी
मौजूदा नियमों के तहत, चाइल्डकेयर लीव के लिए बच्चे की ऊपरी उम्र 18 साल थी। अब यह उम्र सीमा ऊपर बताई गई कैटेगरी में आने वाले 100 परसेंट दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए लागू नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि यह बदलाव जारी हुए लेटर की तारीख से लागू होगा। इस बारे में निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में लाने को कहा गया है। इस फैसले से स्पेशल ज़रूरतों वाले बच्चों की देखभाल करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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