Punjab and Haryana High Court के आदेश के बाद नगर परिषद खरड़ के चुनाव स्थगित
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 17 मई (सतीश कुमार पप्पी);- डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंजाब ने माननीय Punjab and Haryana High Court के आदेशों का पालन करते हुए म्युनिसिपल काउंसिल खरड़ के आम चुनाव टालने के संबंध में गाइडलाइन जारी की हैं।
उन्होंने बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंजाब से मिले लेटर के अनुसार, म्युनिसिपल काउंसिल खरड़ के लिए चल रही इलेक्शन प्रोसेस, जिसमें नॉमिनेशन लेने का प्रोसेस भी शामिल है, तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला माननीय हाई कोर्ट द्वारा 15 मई, 2026 को C.W.P. नंबर 14752 ऑफ़ 2026 कुलवंत सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में दिए गए आदेशों को देखते हुए लिया गया है, जो म्युनिसिपल काउंसिल खरड़ से जुड़े आस-पास के तय इलाकों के वोटरों को शामिल करने से जुड़ा है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि चुनाव टालने का पब्लिक नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर, खरड़ और म्युनिसिपल काउंसिल, खरड़ के ऑफिस में लगा दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि जिन उम्मीदवारों ने म्युनिसिपल काउंसिल, खरड़ के लिए पहले ही अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया है, वे स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक नॉमिनेशन फीस रिफंड पाने के हकदार होंगे।
श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल, खरड़ के चुनाव कराने के बारे में आगे की कार्रवाई लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पंजाब से नया नोटिफिकेशन मिलने के बाद की जाएगी। Punjab Haryana High Court
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