
Punjab government महंगाई भत्ते पर High Court के फैसले को देगी चुनौती
चंडीगढ, 28 अप्रैल (विश्ववार्ता) Punjab government महंगाई भत्ते (DA) पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले से बहुत निराश है क्योंकि कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर पूरी तरह से सुनवाई नहीं की और उन मांगों को भी लागू करने का आदेश दिया जो याचिका में नहीं की गई थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को 42 परसेंट महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि केंद्र सरकार के अधिकारियों को 58 परसेंट महंगाई भत्ता (DA) मिलता है। दो परसेंट की बढ़ोतरी के बाद यह अब 60 परसेंट तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, देश भर के कई राज्यों में महंगाई भत्ते की दर पंजाब से काफी ज़्यादा है। सरकारी कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 30 जून तक सभी पेंडिंग DA इंस्टॉलमेंट जारी करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने सरकार को बकाया रकम का पेमेंट करने और हाई कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। पंजाब सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पिटीशन में ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी।
पंजाब सरकार ने डियरनेस अलाउंस (DA) को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार का कहना है कि वह इस मामले पर कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने साफ किया है कि सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह ली जा रही है और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार के इस रुख के कारण पंजाब सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल बढ़ा हुआ डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा। कर्मचारी संगठन अब इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदमों पर करीब से नजर रख रहे हैं। पंजाब सरकार ने फिर कहा है कि वह राज्य के अधिकारों और फिस्कल बैलेंस पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। सरकार का कहना है कि “पंजाब के अधिकारों की लड़ाई” हर लेवल पर जारी रहेगी।
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