आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार मजीठिया को हाईकोर्ट से नही मिली राहत
चंडीगढ, 4 जुलाई (विश्ववार्ता) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मोहाली जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली है।
सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने दलील दी कि मजीठिया ने मोहाली अदालत के 26 जून के आदेशों को चुनौती दी है, जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद नए समन जारी हो चुके हैं। इसके बाद अदालत ने मजीठिया के वकील से संशोधित याचिका दायर करने को कहा। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।























