Panchkula में 12 साल पुराने गीतांजलि मौत मामले में आया फैसला
CJM पति समेत तीनों आरोपी बरी
चंडीगढ, 17 दिसंबर, 2025 (विश्ववार्ता) geetanjalis death remains पंचकूला में 12 साल पुराने गीतांजलि मौत मामले में बड़ा व अहम फैसला आया है। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने मामले में आरोपी पति, और माता-पिता को बरी कर दिया है।
अदालत के फैसले के बाद यह मामला कानूनी रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन गीतांजलि की मौत हत्या थी या आत्महत्या यह रहस्य कायम है। 12 साल लंबी जांच और सुनवाई के बावजूद, मौत के असली कारण और जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं चल सका।
सेक्टर-8 पंचकूला की गीतांजलि की मौत के मामले में करीब 12 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत ने गीतांजलि के पति तत्कालीन सीजेएम रवनीत गर्ग, उनके पिता सेवानिवृत्त सेशन जज कृष्ण कुमार गर्ग और मां रचना गर्ग को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि जांच एजेंसी गीतांजलि की हत्या या दहेज हत्या को साबित करने में पूरी तरह असफल रही है। geetanjalis death remains
सीबीआई कोर्ट के जज राजीव गोयल ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर सका कि गीतांजलि की मौत हत्या थी या दहेज के लिए की गई हत्या। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपितों को बरी किया जाता है। अदालत के फैसले के साथ ही यह मामला कानूनी रूप से समाप्त हो गया, हालांकि गीतांजलि की मौत हत्या थी या आत्महत्या, यह सवाल अब भी अनसुलझा है। geetanjalis death remains






















