Punjab में कल (25 जून) से SIR के तहत घर-घर जाकर गिनती शुरू होगी: CEO Anindita Mitra
घर-घर जाकर गिनती की सारी तैयारियां पूरी: CEO अनिंदिता मित्रा
SIR के बारे में चुनाव स्टाफ और BLAZs को ट्रेनिंग देने का प्रोसेस पूरा हो गया है: CEO अनिंदिता मित्रा
CEO पंजाब ने राज्य के वोटरों से गिनती के दौरान BLOs को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने की अपील की
चंडीगढ, 24 जून, 2026 (विश्ववार्ता) स्पेशल इन-डेप्थ रिवीजन के तहत घर-घर जाकर गिनती का पहला फेज़ पंजाब में कल (25 जून, 2026) से शुरू होगा। घर-घर जाकर गिनती की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी आज यहां पंजाब की चीफ इलेक्शन ऑफिसर, श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने दी। उन्होंने कहा कि गिनती के पहले फेज़ में, BLOs प्री-प्रिंटेड फॉर्म घर-घर जाकर बांटेंगे और वोटरों को ये फॉर्म भरने में मदद करने के अलावा, घर-घर जाकर ये फॉर्म वापस भी लेंगे। House-to-house enumeration under SIR will start in Punjab from tomorrow (June 25): CEO Anindita Mitra
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उन्होंने कहा कि घर-घर जाकर गिनती करने का प्रोसेस 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर BLO को कोई फॉर्म नहीं मिलता है, तो वह उस घर में तीन बार तक जाकर वह फॉर्म लेंगे और घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपकाकर अपने आने की जानकारी रिकॉर्ड करेंगे।
उन्होंने कहा कि 24453 BLOs राज्य के 2 करोड़ 14 लाख 61 हजार 43 वोटरों की गिनती करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी पंजाब राज्य में 1 करोड़ 84 लाख 61 हजार 581 वोटरों की मैपिंग हो चुकी है, जो 86.02 परसेंट है।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR जारी किया है। घोषित प्रोग्राम के अनुसार, 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर गिनती की जाएगी, जबकि पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज़ करने का काम 24 जुलाई 2026 तक किया जाएगा, जबकि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 3 अगस्त 2026 को पब्लिश किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट के बारे में ऑब्जेक्शन और क्लेम 3-8-2026 से 2-9-2026 तक जमा किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन और क्लेम का निपटारा 03-08-2026 से 28-09-2026 तक किया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन 01-10-2026 को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गिनती के बारे में पंजाब राज्य के पूरे इलेक्शन स्टाफ और BLA को ट्रेनिंग देने का काम पूरा हो चुका है। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्रीमती मित्रा ने साफ किया कि अगर घर-घर जाकर गिनती के दौरान किसी वोटर का नाम मैप नहीं होता है, तो उसे ऑब्जेक्शन और क्लेम प्रोसेस के दौरान एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिस पर संबंधित व्यक्ति को ERO के पास मांगे गए डॉक्यूमेंट जमा करके अपना वोट डालने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इस प्रोसेस के दौरान किसी भी योग्य व्यक्ति का वोट नहीं काटा जाएगा।
उन्होंने यह भी साफ किया कि कोई भारतीय नागरिक जिसने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट बनवाया है, वह भारत में अपना वोट डालने का हकदार नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर कोई वोटर दो जगहों पर अपना वोट डालता है या किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के बावजूद भारत में अपना वोट डालता है, तो उसे एक साल की जेल हो सकती है।
चीफ इलेक्शन ऑफिसर अनिंदिता मित्रा ने कहा कि पंजाब राज्य की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को SIR के पूरे प्रोसेस के बारे में बताने के लिए एक मीटिंग की गई है और उनके दिए गए सुझावों को भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग राज्य लेवल से लेकर जिला लेवल, तहसील लेवल और BLO लेवल तक की गई हैं।
एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी ERO को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के संबंधित इलाकों के BLO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग करें और BLO से फीडबैक लेने के अलावा, उनकी टेक्निकल दिक्कतों, घर या व्यक्ति ढूंढने में आ रही दिक्कतों या किसी के गलत व्यवहार के बारे में भी जानकारी लें।
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