अब संभलकर चलाईये जनाव सडक पर गाडी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती
पंजाब सरकार का बड़ा फैसला
रेड लाइट कूदने और शराब पीकर ड्राइविंग तक सीधे कोर्ट में होगी पेशी
डीटीओ दफ्तरों की ‘ऑन-द-स्पॉट राहत’ खत्म, ट्रैफिक उल्लंघन पर अब कोर्ट का खटखटाना होगा दरवाजा
चंडीगढ, 26 जून, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब सरकार की नई अधिसूचना लागू, खतरनाक ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाने और नाबालिग ड्राइविंग के मामलों को बनाया गया नॉन-कंपाउंडेबल; मौके पर जुर्माना भरकर छुटकारा नहीं मिलेगा punjab traffic rules change drunk drive red light jump strict action notification
चंडीगढ़: पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लागू कर दिया है। 17 जून 2026 को जारी अधिसूचना के बाद अब रेड लाइट जंप करना, गलत दिशा में वाहन चलाना, स्टॉप साइन की अवहेलना करना, शराब या नशे के प्रभाव में ड्राइविंग करना तथा नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे मामलों में चालान काटकर मौके पर या विभागीय स्तर पर निपटारा नहीं होगा। ऐसे मामलों को नॉन-कंपाउंडेबल अपराध घोषित कर दिया गया है, यानी अब आरोपी को अदालत की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
17 जून को जारी हुआ नोटिफिकेशन
17 जून 2026 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 के तहत आने वाली खतरनाक ड्राइविंग को विशेष तौर पर निशाने पर लिया गया है। अगर कोई चालक ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी करता है, रेड लाइट पार करता है या सड़क पर ऐसा वाहन चलाता है जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़ती है, तो अब उसे सिर्फ चालान भरकर छुटकारा नहीं मिलेगा।
बच्चों की गलती पर अभिभावक फसेंगे
सरकार ने नशे में वाहन चलाने को लेकर भी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। धारा 185 के तहत शराब या नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना अब पूरी तरह गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे अपराध में सहयोग या उकसाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा संदेश उन अभिभावकों के लिए है जो अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या कार चलाने देते हैं। धारा 199ए के तहत नाबालिग ड्राइविंग के मामलों में अब सख्त कानूनी कार्रवाई तय है। ऐसे मामलों में अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।
दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास
परिवहन विभाग का कहना है कि पंजाब में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और लापरवाह ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि सख्त नियमों से लोगों में ट्रैफिक अनुशासन बढ़ेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। साफ है, अब पंजाब की सड़कों पर लापरवाही भारी पड़ेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए संदेश एकदम स्पष्ट है- नियम मानिए, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए।
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