
Punjab के पूर्व मंत्री Majithia case में नई धारा जोड़ी गई
– विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की
– दिसंबर में आरोप तय होंगे, 25 जून को होगी गिरफ्तारी
चंडीगढ़, चंडीगढ़ 27 नवंबर 2025 (विश्व वार्ता) – पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, जो अभी आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में जेल में हैं, के केस में विजिलेंस ब्यूरो ने नई कार्रवाई की है। उनके केस में अब धारा 120B जोड़ दी गई है। विजिलेंस ने यह जानकारी मोहाली की एक स्पेशल कोर्ट में दी है। यह धारा, जिसे क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी भी कहा जाता है, पहले ही लगाई जा चुकी है। विजिलेंस ने उनके लिए 29 नवंबर तक गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है।
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पंजाब सरकार ने पिछले महीने हुई कैबिनेट मीटिंग में केस में मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी थी। हालांकि, अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में आरोप तय हो सकते हैं। इस सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकील विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पेश किए गए चालान पर बहस करेंगे।
बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल पिटीशन पर फैसला कभी भी आ सकता है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कभी भी सुनाया जा सकता है। दोनों पक्षों के वकील करीब 15 दिनों से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बेल पिटीशन पर लंबी बहस कर रहे हैं। ध्यान रहे कि बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था, तब उनकी रिमांड खत्म होने के बाद से वह जेल में हैं। Punjab
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