
Haryana cabinet meeting में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी
इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन
चंडीगढ़, 4 नवंबर, (विश्व वार्ता) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए, जिनमें कई जनहित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जनकल्याण की दिशा में निरंतर काम कर रही है।
1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ित परिवारों को रोजगार
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, “इसकी घोषणा मैंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त 2025 को की थी। अब कैबिनेट ने इस निर्णय को औपचारिक मंजूरी दे दी है।” इस योजना के तहत उस समय हरियाणा निवासी (Domicile) रहे परिवारों को भी लाभ मिलेगा, भले ही मृत्यु राज्य से बाहर हुई हो। चयनित सदस्य को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। Haryana cabinet meeting teachers transfer policy
स्वामित्व योजना को कानूनी आधार
बैठक में आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना और ड्रोन आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को कानूनी मान्यता देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इससे आबादी देह क्षेत्रों में कब्जाधारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जा सकेंगे। Haryana cabinet meeting
भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन
कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन किया। अब, यदि कोई भू-मालिक स्वयं या एग्रीगेटर के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तें पूरी करता है, तो उसकी सहमति वैध मानी जाएगी। पहले, भू-मालिक या एग्रीगेटर कलेक्टर रेट के तीन गुणा की सीमा तक ही प्रस्ताव दे सकता था।
टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी
नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी–2025 को भी स्वीकृति दी गई। पॉलिसी को सरल बनाया गया है। ज़ोनिंग का कॉन्सेप्ट हटाया गया है, जिससे शिक्षक सीधे अपनी पसंद का स्कूल चुन सकते हैं।Haryana cabinet meeting
शहीद सैनिकों के आश्रितों को राहत
कैबिनेट ने हरियाणा के शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुकंपा आधारित नियुक्ति नीति में छूट प्रदान की है। जो परिवार तीन साल की निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें अब अवसर दिया जाएगा। इस फैसले के तहत आज दो आश्रितों को नियुक्ति दी गई, जिसमें..
समीर, पुत्र सिपाही सतीश कुमार – ऑपरेशन पराक्रम (2001)
जंगवीर तक्षक, पुत्र सिपाही जगदीश – ऑपरेशन रक्षक (2000, जम्मू-कश्मीर)
मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले 26 जून 2025 को भी आठ शहीद सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है।
श्रमिकों के हित में ‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश 2025’ को मंजूरी
राज्य में श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को मंजूरी दी गई। प्रत्येक श्रमिक को नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) देना अनिवार्य। महिलाओं को सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर मशीनरी पर कार्य करने की अनुमति। ओवरटाइम सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक होंगे। ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी दर से भुगतान किया जाएगा।
हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025
बैठक में इस अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। पंजीकरण और संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। क्रिमिनल प्रावधान हटाए गए हैं। सभी कर्मचारियों को आईडी कार्ड और नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा।
कैबिनेट ने पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। पंचायत की पट्टे पर दी जाने वाली भूमि का 5% हिस्सा अब 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु पंचायत भूमि 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से पशुपालन विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को पट्टे पर दी जा सकेगी। Haryana cabinet meeting
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