Big Breaking : CEC Gyanesh Kumar को निलंबित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
चंडीगढ़, 5 अक्टूबर (IANS) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, साथ ही दो दूसरे इलेक्शन कमिश्नरों से सलाह किए बिना फैसले लेने के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिफाइड रिवीजन (SIR) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन पैनल को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन आरोपों पर जवाब मांगा कि अंतरिम राहत देने से इनकार करने से मुद्दे हल नहीं हुए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि आयोग के जवाब से यह सामने आता है कि ऐसे फैसले लिए गए थे, जिनके लिए आवश्यक सर्वसम्मति नहीं थी, तो कोर्ट उन फैसलों को वापस लेने या रद्द करने पर विचार कर सकता है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटिस के बाद, अगर वे आकर दिखाते हैं कि ABC फैसले बिना सर्वसम्मति के लिए गए थे, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे।
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