सस्पेंडेड DIG Harcharan Singh Bhullar की बेल अर्जी पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
चंडीगढ, 5 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को सस्पेंडेड पंजाब पुलिस DIG हरचरण सिंह भुल्लर की रेगुलर बेल अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। करीब डेढ़ घंटे तक चली डिटेल्ड सुनवाई के दौरान भुल्लर की तरफ से सीनियर वकीलों ने बेल के पक्ष में दलीलें दीं, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि भुल्लर को करप्शन के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। उनकी रेगुलर बेल अर्जी पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिली।
हालांकि, 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की बेल अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अगर उनके खिलाफ दो महीने के अंदर ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो वह फिर से रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आधार पर भुल्लर ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर की है। DIG Harcharan Singh Bhullar
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/
























