National News : Bofors case closed, Supreme Court ने आखिरी पिटीशन भी की खारिज
नई दिल्ली, दिल्ली, 7 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 साल पुराने बोफोर्स स्कैम में आखिरी पिटीशन खारिज कर दी। इसके साथ ही यह केस अब पूरी तरह से बंद हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाया कि केस में आगे सुनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने हिंदुजा भाइयों और बोफोर्स कंपनी को बरी करने वाले 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर भी सुनवाई करने से मना कर दिया। Bofors case closed
यह केस 1986 की एक डील से जुड़ा है जिसमें भारत ने स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से ₹1,437 करोड़ की आर्टिलरी गन खरीदी थीं। बाद में आरोप लगे कि डील में कमीशन दिया गया था। राजीव गांधी करप्शन के आरोपों की वजह से 1989 का चुनाव हार गए थे। यह मामला 1986 में भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स के बीच ₹1,437 करोड़ (लगभग $1.5 बिलियन) की बंदूक खरीद डील से जुड़ा है।
1987 में, यह पता चला कि डील पक्की करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी। तब से इस मामले को देश के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक माना जाता है।
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