
National: आज 1 April से कई बड़े बदलाव, पढ़ें डिटेल्स
– आज से टोल प्लाजा हो जाएंगे कैशलेस
नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026 (वर्ल्ड न्यूज़) – आज यानी 1 अप्रैल से पूरे देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरे देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो गए हैं। वाहन चालक सिर्फ FASTag या UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स दे पाएंगे। इसके अलावा देश में टैक्स, रेलवे और मार्केट से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। latest National News:,
*सरकारी स्कीम्स को एक्टिव रखें: PPF, NPS, और सुकन्या स्कीम में मिनिमम बैलेंस बनाए रखें*
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को बनाए रखने के लिए हर साल कम से कम ₹250 से ₹500 जमा करना ज़रूरी है। अगर अकाउंट बंद हो जाता है, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए पेनल्टी लगेगी और आपको बैंक जाना होगा।
*ATM ट्रांज़ैक्शन में बदलाव*
ATM अब कुछ ही फ्री ट्रांज़ैक्शन देंगे, उसके बाद चार्ज लगेंगे। उदाहरण के लिए, HDFC बैंक के ATM से पांच फ्री ट्रांज़ैक्शन के बाद, UPI कैश निकालने पर हर ट्रांज़ैक्शन पर ₹23 चार्ज लगेगा।
*पुराने टैक्स सिस्टम में बचत के मौके: सेक्शन 80C और 80D के तहत इन्वेस्ट करें*
पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करने का आज आखिरी दिन है। आप सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक कमाने के लिए PPF और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्च पर सेक्शन 80D के तहत ₹1 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। 1 अप्रैल या उसके बाद किए गए इन्वेस्टमेंट अगले साल के अकाउंट में गिने जाएंगे।
*नया टैक्स स्ट्रक्चर*
नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। हाल ही में नोटिफाई किए गए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद पुराने प्रोविज़न को बदलकर और एक ज़्यादा स्ट्रीमलाइन्ड सिस्टम लाकर कम्प्लायंस को आसान बनाना है, जिसमें करंट फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच के अंतर के बजाय टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट शामिल है। हालांकि, इस बड़े बदलाव के बावजूद, नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नया टैक्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के तौर पर जारी रहेगा, जिससे ज़्यादा टैक्सपेयर्स कम डिडक्शन वाले आसान स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे।
*सैलरी पाने वालों के लिए ज़रूरी: ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करें*
अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको अपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होगा। इसमें हाउस रेंट रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम रसीदें और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट शामिल हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को समय पर जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी आपकी पिछली सैलरी से ज़्यादा TDS काट लेगी। आपको इसे रिफंड करने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक इंतज़ार करना होगा।
*कल से टोल प्लाज़ा पर कैश पेमेंट बंद: पेमेंट सिर्फ़ FASTag या UPI से ही लिए जाएँगे*
अगर आपके पास गाड़ी है, तो आज ही अपना FASTag अकाउंट एक्टिवेट कर लें। अगर आप FASTag इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पक्का कर लें कि आपके स्मार्टफोन में UPI पेमेंट की सुविधा चालू हो। कल से, बिना डिजिटल पेमेंट के टोल प्लाज़ा पहुँचने पर जुर्माना या रिफंड लग सकता है। सभी टोल प्लाज़ा पर पेमेंट सिर्फ़ FASTag या UPI से ही किए जाएँगे।
इसके साथ ही, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने FASTag सालाना पास की कीमत बढ़ा दी है। अब इसकी कीमत ₹3,000 की जगह ₹3,075 होगी। यह सालाना पास नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए है और इसे करीब 1,150 टोल प्लाज़ा पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
*रेलवे टिकट कैंसलेशन फीस में बदलाव*
रेलवे टिकट कैंसलेशन के नियम आज, यानी 1 अप्रैल से बदल रहे हैं। अब, अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट कैंसल किया जाता है, तो 50 परसेंट रिफंड मिलेगा। अगर ट्रेन छूटने के तय समय से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसल किया जाता है, तो 25 परसेंट रिफंड काटकर बाकी रकम वापस कर दी जाएगी। जो पैसेंजर ट्रेन के तय समय से 72 घंटे से ज़्यादा पहले अपना टिकट कैंसल करेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड मिलेगा और सिर्फ़ एक फ्लैट कैंसलेशन फीस लगेगी। इसके अलावा, रेलवे ने घोषणा की है कि पैसेंजर अब ट्रेन छूटने के तय समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। जिन शहरों में एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं, वहां पैसेंजर के लिए यह आसान माना जा रहा है।
*नए पैन कार्ड नियम*
अब पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ़ आधार कार्ड काफ़ी नहीं होगा। अभी तक, लोग सिर्फ़ अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन, 31 मार्च, 2026 के बाद यह फ़ीचर बंद कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से, अप्लाई करते समय आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट, वोटर ID, क्लास 10 की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मजिस्ट्रेट से जारी किया गया हलफ़नामा जैसे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
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