
Trump Tariff: ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ आज से हो जाएंगे खत्म
नई दिल्ली, चंडीगढ, 24 फरवरी विश्ववार्ता)Trump Tariff: US सरकार आज से प्रेसिडेंट ट्रंप के लगाए इमरजेंसी टैरिफ लेना बंद कर देगी। US सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले इन टैरिफ को गैर-कानूनी बताया था। US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CPB) ने एक बयान में कहा: “1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ मंगलवार को रात 12:01 बजे (IST सुबह 10:30 बजे) से लेना बंद कर देंगे। एजेंसी ने इंपोर्टर्स को अपने कार्गो सिस्टम से इन टैरिफ से जुड़े सभी कोड हटाने का निर्देश दिया है।”
पेन व्हार्टन बजट मॉडल के इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, इस कोर्ट के फैसले की वजह से US सरकार को $175 बिलियन (₹15.75 लाख करोड़) से ज़्यादा का रेवेन्यू वापस करना पड़ सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक, IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ से US को हर दिन $500 मिलियन (₹4,500 करोड़) से ज़्यादा का रेवेन्यू मिल रहा था। अब, उनके रद्द होने के बाद, कंपनियाँ रिफंड माँग सकती हैं।
ग्लोबल टैरिफ़ रद्द होने के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस फ़ैसले ने असल में उनकी पावर बढ़ा दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में उन्हें पहले से ज़्यादा अधिकार दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा, “मैं कुछ समय के लिए ‘सुप्रीम कोर्ट’ को छोटे अक्षरों में लिखूँगा क्योंकि मुझे इस फ़ैसले की कोई इज्ज़त नहीं है।” उन्होंने इस फ़ैसले को बेवकूफ़ी भरा और इंटरनेशनल लेवल पर बाँटने वाला बताया। Trump Tariff
इसके बावजूद, ट्रंप का कहना है कि इस फ़ैसले से यह साफ़ हो जाता है कि वह दूसरे कानूनों के तहत टैरिफ़ लगाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने बाकी टैरिफ़ को कानूनी तौर पर मज़बूत किया है, जिससे वह उन्हें और सख्ती से लागू कर सकते हैं।
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