
कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को ‘सुप्रीम कोर्ट ने दी’ राहत
कुछ बोलने पर मजबूर मत करो, नेताओं को राजनीति करने दो-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार ईडी को लगाई जमकर लताड़
चंडीगढ, 21 जुलाई (विश्ववार्ता) सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को समन जारी करने के मामले में ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई को मतदाता को आपस में लड़ने दीजिए। आप इसमें जरिया क्यों बन रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सीएम की पत्नी पार्वती के खिलाफ MUDA घोटाले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।
ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ‘श्रीमान राजू, कृप्या हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर न करें। वर्ना हमें ईडी के खिलाफ कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से, मुझे महाराष्ट्र में इसे लेकर कुछ अनुभव है। इसे पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाई को मतदाताओं के सामने लड़ने देना चाहिए, उसमें आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं।’ अदालत ने ईडी की याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।





















