SIR पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला
वोटर रोल में नाम नहीं है तो मिलेगा एक और मौका, जानें
चंडीगढ, 7 नवंबर (विश्ववार्ता) इलेक्शन कमीशन SIR: इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR के तहत वोटर रोल में नाम शामिल करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में जिन वोटरों के नाम ‘ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल’ में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। ताकि वह अपना नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में शामिल कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में संबंधित राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को निर्देश दिया है।
जारी निर्देश के मुताबिक, चुनाव आयोग ने तय किया है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में चल रही SIR प्रक्रिया में जिन वोटरों को गिनती के फॉर्म दिए गए थे, लेकिन ASDD (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट) निशानों की वजह से उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने का एक और मौका दिया जाएगा। जैसे, चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की फिर से जांच करेगा।
अब SIR प्रक्रिया में एक खास अभियान के तहत BLO एक बार फिर ऐसे वोटरों को वेरिफाई करेंगे कि वे बताए गए पते पर मौजूद हैं या नहीं। वह जिंदा हैं या नहीं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। या तो वे नकली हैं या नहीं।’ बताया जा रहा है कि हटाए गए वोटरों के नामों की लिस्ट भी पब्लिक में पोस्ट की
जाएगी, ताकि वे दोबारा अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकें। इसके लिए आयोग ने एक अलग फॉर्म भी जारी किया है।
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/























