
अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में अभिनेत्री Shweta Menon के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
चंडीगढ़, 9 अगस्त (विश्ववार्ता) High Court of Kerala ने मलयालम फिल्म अभिनेत्री Shweta menon के खिलाफ उनकी कुछ पिछली फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील दृश्यों के कथित प्रकाशन या प्रसारण के लिए दर्ज प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने अभिनेत्री द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिनेत्री के वकील की दलीलों में प्रथम दृष्टया दम है। शिकायत को जाँच के लिए भेजने से पहले, पुलिस से रिपोर्ट मंगवाने और जाँच करने की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए था।
Police ने प्राथमिकी में आरोप दर्ज किया है कि आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए फिल्मों और विज्ञापनों में, नग्नता सहित, एक्टिंग की और सोशल मीडिया व अश्लील साइटों के माध्यम से सीन्स को प्रमोट करके कमाई की है। शिकायतकर्ता ने शिकायत में श्वेता द्वारा एक्टिंग किए गए गर्भनिरोधक कंडोम के विज्ञापन और ‘रथिनिर्वेदम’, ‘पलेरीमानिक्यम’ और ‘कलिमन्नू’ जैसी फिल्मों को अश्लील दृश्यों के रूप में उठाया।























