पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
चंडीगढ, 14 अगस्त, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई की। संजीव अरोड़ा ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि यह गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करके की गई थी। former minister sanjeev arora petition hearing
ताजा जानकारी के मुताबिक, ED के खिलाफ गैर-कानूनी कार्रवाई का आरोप लगाने वाली संजीव अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई आज फिर टाल दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी।
आपको बता दें कि ED ने संजीव अरोड़ा को 9 मई को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी की कानूनी मान्यता से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा। संजीव अरोड़ा ने मांग की है कि कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित करे।
इससे पहले, पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें उन्हें कथित नकली मोबाइल एक्सपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। ED का दावा है कि इस मामले में 103 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है।
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