कोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति को भेजा समन
इस तारिख को पेश होने के लिए कहा
चंडीगढ, 18 जुलाई (विश्ववार्ता) दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक विवादित वीडियो को लेकर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. एक पुराने वीडियो में न्यायपालिका और कानून व्यवस्था को लेकर की गई उनकी कथित टिप्पणी के बाद उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब अजमेर के एक वकील ने वीडियो की सामग्री को आपत्तिजनक मानते हुए स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज करवाई. वीडियो में डॉ. दिव्यकीर्ति ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें वादी पक्ष ने न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। शिकायत पर सुनवाई करते हुए अजमेर की एक निचली अदालत ने डॉ. दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का समन भेजा है।
इस समन के खिलाफ अब डॉ. दिव्यकीर्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने याचिका दाखिल कर मानहानि के इस मामले को रद्द करने की अपील की है. याचिका में कहा गया है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है.।
























