Ram Mandir चोरी केस: कोर्ट ने आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा
– चारधावा चोरी केस में आरोपियों की तरफ से नहीं होगा कोई वकील
अयोध्या, दिल्ली, 30 जून, 2026 (विश्ववार्ता) अयोध्या के राम मंदिर चारधावा चोरी केस के सभी आठ आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं मांगी। जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जिसके बाद केस की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे।
सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने केस डायरी और जांच से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स पेश किए। पुलिस ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कई अहम पहलुओं की जांच होनी बाकी है। इसलिए आरोपियों को अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में रखना जरूरी है।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि FIR राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में मिले सबूतों के बाद सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें तीन दिन के लिए जेल भेज दिया। अब जांच को आगे बढ़ाने और और सबूत इकट्ठा करने के लिए और समय चाहिए। इसलिए आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की गई। Ayodhya Ram Mandir,
कोर्ट को यह भी बताया गया कि रविवार को आरोपियों के घरों पर छापेमारी की गई, जिसमें कैश, सोने-चांदी के गहने और कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। पुलिस इन चीज़ों की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि इनका केस से कोई कनेक्शन है या नहीं।
हालांकि, इससे पहले अयोध्या में वकीलों ने एक बड़ी मीटिंग की। इसमें तय हुआ कि चरधावा चोरी केस में आरोपियों की तरफ से कोई वकील नहीं आएगा। वकीलों ने चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या छोड़ने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वे नहीं गए तो वे विरोध करेंगे।
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