National: स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं: Allahabad High Court
– कोर्ट ने नाबालिग छात्रा की याचिका की खारिज
चंडीगढ़, 25 अगस्त (विश्व वार्ता) – इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में तय यूनिफॉर्म के अलावा हिजाब पहनने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म सिर्फ़ ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के बीच बराबरी और सेक्युलर माहौल बनाए रखने का एक तरीका है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिवीजन बेंच ने एक नाबालिग स्टूडेंट की याचिका खारिज कर दी। याचिका में स्कूल के तय ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनकर क्लास में जाने की इजाज़त मांगी गई थी।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स के बीच बराबरी की भावना को मज़बूत करती है और इंस्टीट्यूशन की एक अलग पहचान भी बनाती है। कोर्ट के मुताबिक, यूनिफॉर्म का इंतज़ाम स्कूल में धार्मिक पहचान के आधार पर अलगाव की संभावना को कम करता है और सभी के लिए एक जैसा माहौल बनाए रखने में मदद करता है। Court dismisses petition of minor girl student
कोर्ट ने कहा कि अगर हर स्टूडेंट अपने धर्म या अपनी पसंद के हिसाब से तय यूनिफॉर्म में बदलाव की मांग करने लगे, तो स्कूल के डिसिप्लिन और ड्रेस कोड लागू करने के सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि स्कूल के तय ड्रेस कोड को मानना ज़रूरी है और अकेले हिजाब पहनने की मांग को यूनिफॉर्म के नियम से अलग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने एक नाबालिग स्टूडेंट की हिजाब पहनकर स्कूल जाने की इजाज़त मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी।
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