
अडानी को US कोर्ट से झटका: अमेरिकी जज ने तुरंत राहत देने से किया इनकार
जानिये क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़, 27 जून (विश्ववार्ता): एक US जज ने शुक्रवार को जस्टिस डिपार्टमेंट को भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज वापस लेने के फैसले पर नए ऑर्डर जारी किए। कोर्ट ने जस्टिस डिपार्टमेंट से पूछा कि गौतम अडानी को क्लीन चिट देने का फैसला कैसे सही था? कोर्ट ने इस मामले में कारण बताने का निर्देश दिया है। इस पर, कोर्ट ने अडानी के वकीलों की केस को फॉर्मली खारिज करने की रिक्वेस्ट पर तुरंत फैसला देने से मना कर दिया है।
जज ने कहा कि सरकार के वकीलों ने नोटिस पर फैसले की पूरी डिटेल नहीं दी। सरकार का छोटा, साफ और आखिरी बयान कोर्ट को किसी नतीजे पर पहुंचने का आधार देने के लिए काफी नहीं है, और अधूरी रिपोर्ट के कारण केस खारिज करने के सरकार के फैसले पर नतीजा निकालना मुश्किल है।
असल में, जाने-माने भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी के वकीलों ने बुधवार, 24 जून को एक US जज से फॉर्मली रिक्वेस्ट की थी कि US में उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्ज खारिज कर दिए जाएं। यह कदम तब उठाया गया जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने कहा था कि वह अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगा। फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने 18 मई को घोषणा की थी कि वे इस केस में आगे मुकदमा नहीं चलाएंगे। अडानी पर रिश्वत स्कीम से जुड़े सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। अडानी के वकीलों ने बाद में बुधवार को ब्रुकलिन के US डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस ग्रौफिस से केस को फॉर्मली खारिज करने का अनुरोध किया। Court refuses to dismiss Adani case immediately
जवाब में, US जज ने भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज पर तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है और फैसले की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
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