Punjab News: SC/ST एक्ट पर Punjab and Haryana High Court ने सुनाया अहम फैसला
चंडीगढ़, 31 जुलाई (विश्व वार्ता) – Punjab and Haryana High Court ने शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राइब (SC/ST) एक्ट की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि फोन पर की गई जातिवादी टिप्पणी अपने आप में SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है।
कोर्ट ने साफ किया कि SC/ST एक्ट की संबंधित धाराएं लागू होने के लिए, घटना ‘पब्लिक व्यू’ में हुई होनी चाहिए। अगर कथित जातिवादी शब्द सिर्फ फोन कॉल के दौरान कहे गए हैं और घटना पब्लिक व्यू में नहीं हुई है, तो ऐसे मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं अपने आप लागू नहीं होंगी। Punjab News
हाई कोर्ट ने कहा कि हर मामले के फैक्ट्स और हालात के आधार पर यह तय किया जाएगा कि SC/ST एक्ट की धाराएं लागू होती हैं या नहीं। इस फैसले को एक्ट की कानूनी व्याख्या के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।
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