
Breaking: Rajya Sabha Member और पूर्व क्रिकेटर Harbhajan Singh को High Court से बड़ा झटका
– कोर्ट ने सिक्योरिटी बहाल करने से किया इनकार
चंडीगढ, 17 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) जालंधर के रहने वाले और पंजाब से राज्यसभा मेंबर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस सिक्योरिटी बहाल करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला पार्टी छोड़ने की वजह से नहीं, बल्कि सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी की मीटिंग के आधार पर लिया गया था। हाई कोर्ट ने माना कि सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी पहले ही ले चुकी थी।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला 3 मार्च, 2026 को हुई सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी की मीटिंग में लिया गया था। उस समय हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी (AAP) में ही थे।
हरभजन सिंह ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि वह पंजाब से राज्यसभा मेंबर थे और जब वह आम आदमी पार्टी में थे, तब उनके पास करीब 25 पुलिसवालों की सिक्योरिटी थी। उन्होंने 24 अप्रैल, 2026 को पार्टी छोड़ दी थी और पंजाब पुलिस ने अगले ही दिन, 25 अप्रैल को उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके जालंधर वाले घर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और उन्हें ‘देशद्रोही’ कहने वाले पोस्टर लगाए गए, जिससे उनकी सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना या ‘देशद्रोही’ कहा जाना कोई असली खतरा नहीं है। उन्हें पहले से ही यूनियन होम मिनिस्ट्री से Y-प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। कोर्ट ने कमेंट करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी सिक्योरिटी अचानक इसलिए वापस ले ली गई क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी।
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