
Haryana Cabinet Meeting मे लिये गये बडे फैसले
नई ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी, 14 एजेंडे पास
नर्सरियों में बिकने वाले हर पौधे पर लगेगा क्यूआर कोड
शामलात भूमि 2026 निति को मंजूरी दी
चंडीगढ, 22 जून, 2026 (विश्ववार्ता) हरियाणा कैबिनेट मीटिंग CM नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में करीब 15 एजेंडे रखे गए, जिनमें 14 की मंजूरी मिली है। सीएम ने बताया कि पहला एजेंडा मॉडल आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी हाईकोर्ट और समय समय पर आने वाली टिप्पणियों के आधार पर बनाई गई है।
नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। नई नीति में आयु को 25 प्रतिशत, कैडर में अनुभव को 25 प्रतिशत और अन्य फैक्टर को 50 प्रतिशत वेटेज दिया गया है। पति-पत्नी मामलों में मेरिट अंक 5 से बढ़कर 10 करने के प्रस्ताव को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। Haryana cabinet meeting
जानिए नई ट्रांसफर पॉलिसी में क्या बदलाव होंगे…
दिव्यांग और सेवानिवृत्ति के करीब शिक्षकों को राहतः 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षक संरक्षित श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। पहले जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 12 महीने शेष रहते थे, उन्हें छूट मिलती थी। अब यह अवधि बढ़ाकर 18 महीने करने की तैयारी है। यानी सेवानिवृत्ति के अंतिम डेढ़ वर्ष में तबादले का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा।
सिंगल पेरेंट का खास लाभ मिलेगाः जो शिक्षक अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी सिंगल पेरेंट हैं, उन्हें 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। हालांकि मेल टीचर को नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियों के आधार पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा।
विशेष श्रेणी को सबसे ज्यादा वेटेजः लेडी टीचर, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं, सिंगल पेरेंट, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवनसाथी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इनमें अधिकांश श्रेणियों को 10-10 अंक देने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से सिंगल पेरेंट शिक्षकों को अतिरिक्त राहत देने की व्यवस्था की गई है।
ऐसे बंटेंगे 120 अंकः कुल 120 अंकों में से अधिकतम 25 प्रतिशत अंक आयु, 25 प्रतिशत अंक कैडर अनुभव और 50 अंक विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित किए हैं। यानी आधी रैंकिंग विशेष श्रेणी पर आधारित होगी, जबकि शेष अंक उम्र व अनुभव से मिलेंगे। इससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अधिक संतुलित अवसर मिल सकेंगे।
अब शामलात भूमि की स्वीकृति डीसी दे सकेंगे: सीएम नायब सैनी
सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शामलात भूमि 2026 निति को मंजूरी दी है। इसके तहत आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए मामलों की स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिला उपायुक्त को दिया गया है। इससे पहले ये अधिकार डायरेक्टर को होता था।
नर्सरियों से बेचे जाने वाली पौधे पर क्यूआर कोड लगेगा:CM Saini
सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए है। रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री पर कोड आधारित ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी।
स्लाटर हाउस और मीट के लिए एक ही लाइसेंस बनेगा:M Saini
सीएम ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगर पालिका/ नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले से दोहरी लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त होगी।






















