
Punjab News: Navjot Kaur के बयान की CBI जांच नहीं – High Court
चंडीगढ, 19 दिसंबर, 2025 (विश्ववार्ता) – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के बारे में नवजोत सिद्धू के 500 करोड़ रुपये वाले बयान की CBI जांच की मांग वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक PIL और मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों के आधार पर CBI जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
Punjab News:
कोर्ट ने याचिकाकर्ता NGO से सवाल किया कि इस मामले में असली पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यह आरोप लगाना कि किसी पोस्ट की नीलामी हो रही है, अपने आप में करप्शन का कोई ठोस आधार नहीं है। अगर ऐसे हर बयान को पब्लिक इंटरेस्ट में माना जाए, तो करप्शन की कोई लिमिट नहीं रहेगी।
डिवीजन बेंच (पंजाब) ने यह भी कहा कि जो कोई भी पब्लिक में ऐसे गंभीर आरोप लगाने की हिम्मत करता है, उसे कानून के तहत संबंधित अथॉरिटी के पास लिखित शिकायत करने की हिम्मत भी दिखानी चाहिए। High Court
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/






















