
थार की Dismissed Lady Constable को High Court से बड़ी राहत मिली
– लेकिन इन शर्तों का पालन करना होगा
चंडीगढ़ 21 नवंबर 2025 (विश्व वार्ता): बठिंडा की इंस्टा-क्वीन, बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर को High Court से बड़ी राहत मिली है। बर्खास्त लेडी कांस्टेबल (थार) को हाई कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज एक केस में रेगुलर बेल दे दी है। जस्टिस अमन चौधरी की कोर्ट ने 17 नवंबर को अमनदीप कौर को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया था। Dismissed Lady Constable
कोर्ट ने अमनदीप कौर को रेगुलर बेल पर रिहा करने का आदेश दिया लेकिन उन्हें लोअर कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने श्योरिटी/सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करना होगा और कई शर्तों का पालन करना होगा। इन शर्तों में ट्रायल के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना, ट्रायल के गवाहों पर दबाव नहीं डालना या उन्हें धमकाना नहीं, ट्रायल कोर्ट की पहले से इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ना और ट्रायल खत्म होने तक अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना शामिल है।Dismissed Lady Constable
जानकारी के मुताबिक, अमनदीप कौर के खिलाफ 26 मई को बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो में FIR नंबर 15 दर्ज की गई थी। उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13(1)(B) के साथ सेक्शन 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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