
Punjab News: बलात्कार मामले में High Court ने आरोपी को किया बरी
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चंडीगढ, 09 अक्तूबर (विश्ववार्ता) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी युवक को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय नहीं है और उसकी बताई कहानी तर्क और व्यवहारिकता से परे है। पीड़िता ने दावा किया था कि आरोपी ने एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन लेकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और घटना का वीडियो भी बनाया। हाईकोर्ट ने इस दावे को असंभव करार दिया।
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अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए एक हाथ में पिस्तौल लहराना, दूसरे हाथ में मोबाइल फोन से वीडियो बनाना और बलात्कार जैसा गंभीर अपराध करना असंभव है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह समझ से परे है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
यह मामला अमृतसर (पंजाब) का है, जहाँ पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी पर आरोप था कि वह उसे एक होटल में ले गया, जहाँ उसने बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो भी बनाया। निचली अदालत ने सबूतों और गवाही के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था। अब, उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
अदालत (पंजाब) ने यह भी कहा कि पीड़िता ने कई बार अपना बयान बदला, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। अदालत के अनुसार, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उसका बयान स्पष्ट और सुसंगत होना चाहिए, जबकि इस मामले में बार-बार बदलाव देखे गए। Punjab News
घटना अप्रैल 2022 की बताई जा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक उसे बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया और वहाँ उसके साथ जबरन बलात्कार किया। इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला ने बताया कि जब वह गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इन सभी आरोपों की जाँच के बाद, अदालत ने पाया कि पीड़िता के दावे निराधार थे। High Court
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