हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के विवादों और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम
हर विभाग में बनेगी शिकायत निवारण समिति
चंडीगढ, 15 जुलाई (विश्ववार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं और विवादों के शीघ्र समाधान के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में ‘कर्मचारी शिकायत निवारण समिति’ गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब कर्मचारियों को अदालत में जाने से पहले विभागीय स्तर पर ही शिकायत का समाधान कराना अनिवार्य होगा। शिकायतों का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह में किया जाएगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को 15 दिनों के भीतर समिति गठित कर रिपोर्ट प्रशासनिक न्याय विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय ‘हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2025’ के अंतर्गत लिया गया है।
मुख्यालय स्तर: विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें एक एसएएस काडर अधिकारी और एक विधि अधिकारी शामिल होंगे।
























