पंजाब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
चंडीगढ़, 13 अगस्त (विश्व वार्ता) – पंजाब में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 जारी कर दी है। अब आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं। आप यह भी पता कर सकते हैं कि SIR के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था या नहीं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक करने के लिए CEO पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर SIR से जुड़े तीन ज़रूरी लिंक दिए गए हैं।
ASDD लिस्ट – इसमें उन लोगों की जानकारी होती है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
ड्राफ्ट रोल 2026 – इसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल वोटर्स के नाम होते हैं।
सर्च लिस्ट SIR 2003 – इससे आप पुरानी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम सर्च कर सकते हैं। Punjab sir draft voter list released
ड्राफ्ट रोल 2026 में अपना नाम कैसे चेक करें: अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो CEO पंजाब की वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in खोलें। होम पेज पर “ड्राफ्ट रोल 2026” पर क्लिक करें। अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। कैप्चा डालें। फिर सेक्शन नंबर और सेक्शन नाम से वोटर लिस्ट का PDF डाउनलोड करें। PDF खोलें और अपना नाम और वोटर डिटेल्स चेक करें।
पंजाब में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। चुनाव विभाग के अनुसार, राज्य में कुल 20,66,635 वोटर अलग-अलग कारणों से ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे। इनमें से करीब 9.44 लाख वोटर हमेशा के लिए पंजाब से बाहर चले गए हैं, 5.74 लाख वोटरों की मौत हो गई है, जबकि 4.12 लाख वोटरों का पता नहीं चल सका है। इसके अलावा, करीब 1.19 लाख डुप्लीकेट या रजिस्टर्ड वोटर दूसरी जगहों पर पाए गए हैं।
चुनाव विभाग ने साफ़ किया है कि अगर किसी योग्य वोटर का नाम गलती से ड्राफ़्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वह 13 अगस्त से 12 सितंबर, 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। अपना नाम शामिल करवाने के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार फ़ॉर्म-6 भी भरा जा सकता है। इसके साथ ही, 16 अगस्त को पूरे पंजाब में बूथ लेवल पर खास कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोग ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करवा सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर दावा या आपत्ति प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकेंगे।
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