चंडीगढ़ में हल्लोमाजरा चौक से जीएमसीएच चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर समय की जरूरत-हाईकोर्ट
चंडीगढ, 1 मई (विश्ववार्ता) चंडीगढ़ में हल्लोमाजरा चौक से जीएमसीएच चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर को समय की जरूरत बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके निर्माण पर लगी रोक हटाते हुए इसे हरी झंडी दे दी।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर द रन क्लब ने अदालत को बताया था कि उन्हें एक समाचार पत्र की खबर से पता चला कि ट्रिब्यून चौक पर बनने वाले फ्लाईओवर के लिए दक्षिण और पूर्व मार्ग के किनारे लगे 700 पेड़ काटे जाने हैं।
इन पेड़ों पर निशान भी लगा दिए गए हैं। क्लब के अनुसार, ये सभी 700 पेड़ शहर में दशकों से हरे-भरे खड़े हैं। ये पेड़े शहर और उसकी यादों का एक हिस्सा हैं। ऐसे में उन्हें नहीं काटा जाना चाहिए।