
आज से इन गाड़ियों को ना मिलेगा पेट्रोल-ना डीजल
लागू होने जा रहा ये नियम
CNG कारों को मिली राहत
चंडीगढ, 1 जुलाई: (विश्ववार्ता): राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों, और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा।
यह नियम सरकार की “No Fuel for Old Vehicles” नीति के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करना है।
क्या है नया नियम?
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि:
15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और CNG वाहन।
10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन को End-of-Life (EOL) व्हीकल माना जाएगा। ऐसे वाहन दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं भरवा सकेंगे।
पुराने वाहनों की पहचान कैसे होगी?
राजधानी के सभी फ्यूल स्टेशन पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम लगाया गया है। यह तकनीक नंबर प्लेट स्कैन कर यह बताएगी कि वाहन कितना पुराना है।
अगर वाहन तय सीमा से पुराना पाया गया, तो फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा।
पंप ऑपरेटरों के लिए दिशा-निर्देश
सरकार ने इस नीति को सख्ती से लागू करने के लिए:
दिल्ली सरकार के इस नए फैसले में 15 साल से पुरानी सीएनजी गाड़ियों को फिलहाल छूट दी गई है। यानी अगर आपकी कार सीएनजी पर चलती है और उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, तो भी आपको फ्यूल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि इस प्रतिबंध का दायरा सिर्फ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों तक सीमित रहेगा।






















