दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश …
दिल्ली में Metro और Internet बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त …
चंडीगढ 11 अक्तूबर, 2026 (विश्ववार्ता) इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में CJP प्रोटेस्ट को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पूरे शहर में लगाए गए बैरिकेड्स हटाने और इंटरनेट सेवा सामान्य रूप से बहाल करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि मेट्रो सेवाएं सामान्य समय सारणी के मुताबिक चलनी चाहिए और शहर में लोगों की आवाजाही पूरी तरह बहाल की जानी चाहिए. यह व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों के अधीन रहेगी. 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदियों को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थीं। इनमें आरोप लगाया गया कि मेट्रो और रेलवे सेवाएं प्रभावित हुईं. लोगों को हिरासत में लिया गया और शहर में आवाजाही मुश्किल हो गई. इसी मामले में 9 अक्टूबर के अपने पहले आदेश के कथित उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की। supreme court orders removal of barricades internet restoration delhi cjp protest
दिल्ली मेट्रो रेल से जुड़े अवमानना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा ‘हमने आपकी दलील देख ली है. हमें यह भी पता है कि हमने उनसे मंगलवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।हम यह करने का प्रस्ताव रखते हैं कि राज्य और जिन पर अवमानना का आरोप है, उनसे आपकी याचिका और स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा जाए. अब इस मामले में दिल्ली मेट्रो की तरफ से जवाब मांगा गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो से नक्शा भी मांगा है. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेट्रो सेवाएं सामान्य समय-सारणी के हिसाब से ही चलेगी।
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