
Supreme Court : दिवाली से पहले Supreme Court का बड़ा फैसला
-Delhi-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की मिली अनुमति, लेकिन एक शर्त भी
नई दिल्ली, चंडीगढ़, 27 सितंबर (विशवार्ता)Supreme Court दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल वही निर्माता ग्रीन पटाखे बना सकते हैं जिनके पास NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति है। हालाँकि, दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर अभी प्रतिबंध रहेगा। supreme court on green crackers
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने निर्माताओं पर यह शर्त भी लगाई कि वे अगले आदेश तक एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।Supreme Court
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में दिल्ली का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 494 तक पहुँच गया था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी से ऊपर है। 3 अप्रैल, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध केवल सर्दियों के मौसम के बजाय पूरे वर्ष के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी और अब इस पर सुनवाई हो रही है। Supreme Court
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