Minister Sundar Sham Arora को बड़ा झटका; हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
पढ़ें पूरी खबर
चंडीगढ, 1 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) पंजाब के पूर्व इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने रिश्वत मामले में दर्ज FIR और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और उस पर विचार नहीं किया गया।
यह मामला 2022 का है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अरोड़ा को एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (AIG) को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि अरोड़ा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपना नाम साफ करने के लिए AIG को ₹1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, अरोड़ा तय डील के तहत पहली किस्त के तौर पर ₹50 लाख लेकर पहुंचे थे। विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में, उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। Sundar Sham Arora
अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में FIR और उसके आधार पर निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उन्होंने FIR और पूरी न्यायिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया और याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
और खबरें पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें: https://wishavwarta.in/
























