
PGI Chandigarh में हड़ताल पर प्रतिबंध, पढ़ें विवरण
चंडीगढ़, 12 अगस्त: (विश्ववार्ता) Chandigarh स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGI) में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अनुसार, अब कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कर्मचारियों पर हरियाणा एस्मा कानून लागू कर दिया गया है। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
PGI CHandigarh
आपको बता दें कि इससे पहले, कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को चुनौती देने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों को मरीजों की देखभाल या अस्पताल के कामकाज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चिकित्सा सेवाओं को समाज में आवश्यक सेवाएं माना जाता है और किसी भी मरीज को किसी भी गंभीर स्थिति में उपचार की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इस सेवा को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यूनियनें पीजीआई परिसर में इस तरह प्रवेश नहीं करेंगी जिससे मरीजों, कर्मचारियों या अधिकारियों की आवाजाही बाधित हो। पीठ इस प्रमुख चिकित्सा संस्थान में विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और कथित सेवा व्यवधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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