
आज से दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले Old Vehicles के प्रवेश पर रोक
– बीएस-3 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक
– प्रदूषण रोकने के लिए लिया गया फैसला
नई दिल्ली, 1 नवंबर, 2025 (विश्व वार्ता) – दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया। सीएक्यूएम ने दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने बीएस-3 मानक वाले डीजल ट्रकों और मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सीएक्यूएम ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी हल्के माल वाहन (एलजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) जो बीएस-6 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। entry ban for old vehicles from other states
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
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हालांकि, अन्य राज्यों के बीएस-IV अनुरूप वाणिज्यिक माल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक माल वाहनों के साथ-साथ सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इस नियम का मुख्य उद्देश्य पुराने डीजल इंजन वाले बड़े वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 79.45 लाख पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन थे।
हालांकि, इसका असर दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों के लाखों ट्रक/टेम्पो/लॉजिस्टिक्स संचालकों पर पड़ेगा। बीएस-3 वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएँगे; जिनका मुख्य मार्ग दिल्ली था, उन्हें अपना मार्ग बदलकर एनसीआर की ओर से प्रवेश करना होगा या अपने वाहनों को अपग्रेड करना होगा।
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