
PUNJAB : लैंड पूलिंग नीति पर आज पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई
चंडीगढ़, 7 अगस्त (विश्ववार्ता) पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर आज, 7 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा। कल (बुधवार) हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की इस नीति पर एक दिन के लिए रोक लगा दी थी। यह जनहित याचिका लुधियाना निवासी एक व्यक्ति ने दायर की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए। पहला सवाल यह था कि क्या इस नीति के लिए पर्यावरणीय आकलन किया गया है। दूसरा सवाल यह था कि भूमिहीन मजदूरों और जमीन पर निर्भर अन्य लोगों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था है। इस पर एडवोकेट जनरल मनिंदर सिंह ग्रेवाल ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई आज होगी। जहां सरकार को सभी निर्देश और रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी होंगी।
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