
ITR Filing 2026 : ITR फाइल करने की आज आखिरी तारीख
31 जुलाई के बाद टैक्सपेयर्स पर कितना लगेगा फाइन, जल्दबाजी में न करें ये मिस्टेक
चंडीगढ, 31 जुलाई, 2026 (विश्ववार्ता) आज, 31 जुलाई, 2026 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप आज अपना ITR फाइल करना भूल जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर तक पेनल्टी देकर अपना रिटर्न देर से फाइल कर सकते हैं। गुरुवार तक 5 करोड़ से ज़्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना ITR फाइल कर दिया है। Itr last date to file itr today
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि अगर आखिरी तारीख बढ़ाई जाती है, तो इसकी घोषणा सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए की जाएगी। फिलहाल, आज, 31 जुलाई, 2026 ज़्यादातर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है।
आपको बता दें कि भले ही इनकम टैक्स छूट की लिमिट ₹2 लाख से कम हो, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में विदेश यात्रा पर ₹50 लाख से ज़्यादा खर्च किए हैं, सेविंग्स अकाउंट में ₹2 लाख से ज़्यादा जमा किए हैं या ₹1 लाख से ज़्यादा बिजली बिल भरे हैं, तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है।
भले ही आप आखिरी दिन फाइलिंग कर रहे हों, समय पर फाइलिंग के साथ-साथ जानकारी का सही होना भी उतना ही जरूरी है.
डेडलाइन को पूरा करने की जल्दबाजी में टैक्सपेयर्स को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर सही ITR फॉर्म चुना है. सही असेसमेंट ईयर चुनें और रिटर्न को वैलिड बनाने के लिए अपने PAN नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसी जानकारी में छोटी-मोटी टाइपिंग की गलतियों से बचें.
फाइलिंग से पहले एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS की जानकारी का मिलान फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और अन्य फाइनेंशियल रिकॉर्ड से करें.
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