Punjab:हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दूसरी शादी से बच्चे के पिता का नाम नहीं बदलेगा
चंडीगढ़, 5 सितंबर (विश्व वार्ता) – पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम बदलने से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज बच्चे के बायोलॉजिकल पिता का नाम मां या पिता की दूसरी शादी के बाद भी नहीं बदला जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी, तलाक या दूसरी शादी जैसी घटनाएं बच्चे के जन्म के बाद होती हैं। इसलिए, जन्म के समय दर्ज सही जानकारी को इनके आधार पर नहीं बदला जा सकता। High Court’s big decision
कोर्ट के मुताबिक, बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे के जन्म से जुड़े फैक्ट्स और उस समय मौजूद उसके माता-पिता दर्ज होते हैं। बाद में माता-पिता की मैरिटल स्थिति से बच्चे की बायोलॉजिकल पहचान नहीं बदलती। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बच्चे के जन्म के समय मौजूद बायोलॉजिकल फैक्ट्स को बाद में हुई किसी भी घटना के आधार पर मिटाया या बदला नहीं जा सकता। इसलिए, दूसरी शादी के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट में बायोलॉजिकल पिता का नाम बदलने की मांग को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती।
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