
Punjab and Haryana High Court ने बाढ पर जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार
चंडीगढ, 5 सिंतबर (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में बाढ़ पर जनहित याचिका की तुरंत सुनवाई सेे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस समय अधिकारी जमीनी हालात संभालने में जुटे हैं, इसलिए उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि अभी हालात बेहद ही नाजुक है। Punjab and Haryana High Court refused to hear the public interest litigation on flood






















