
Haryana vidhan sabha लाइव प्रसारण के सख्त नियम
विवादित वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी
चयनित टीवी चैनलों को ही कवरेज का अधिकार
किसी भी टीवी चैनल को अपने इंटरनेट मीडिया पेजों यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर सत्र के लाइव प्रसारण को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी टीवी चैनलों को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट जैसे वेबसाइट एड्रेस, फेसबुक पेज (ट्विटर, हैंडल नाम, इंस्टाग्राम आइडी, यूट्यूब आदि) हरियाणा विधानसभा को उपलब्ध कराएंगे।
कार्यवाही से हटाए गए शब्दों को किसी भी मंच पर प्रसारित नहीं किया जाएगा। यदि कोई चैनल आदेश का पालन नहीं करता है या लिंक साझा करने में कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित चैनल को विधानसभा सत्रों के लाइव कवरेज के प्रसारण से वंचित किया जा सकता है।
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