
Haryana में तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में Supreme Court ने हरियाणा पुलिस को लगाई फटकार
जानिए कोर्ट ने क्या बातें कहीं, क्या है पूरा मामला
चंडीगढ़, 25 मार्च, (विश्व वार्ता)Haryana Police : हरियाणा के गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म मामले की जांच को लेकर हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराज़गी जताई है. अदालत ने जांच के तरीके को ‘बेहद चौंकाने वाला’ और ‘असंवेदनशील’ करार देते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं।
मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जॉयमाला बागजी और विपुल पंचोली की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 25 मार्च को पर्सनली पेश होने का निर्देश दिया है और पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी है।
अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रदेश में तैनात महिला आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट पेश करे. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के परिजनों द्वारा दाखिल हलफनामे से यह संकेत मिलता है कि जांच प्रक्रिया परेशान करने वाले तरीके से की गई, जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। Supreme Court
बच्ची के माता-पिता ने मांग की है कि इस संवेदनशील मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस के बजाय सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर हरियाणा सरकार, डीजीपी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने गुरुग्राम के सेशन जज को निर्देश दिया है कि वे उस मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगें, जिन्होंने बच्ची का बयान इस तरह दर्ज किया था। यह स्पष्टीकरण सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपा जाए।
यह मामला गुरुग्राम के एक कंडोमिनियम में दिसंबर 2025-जनवरी 2026 के दौरान हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें बच्ची ने दो महिला मेड और एक युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस पर शुरुआत में लापरवाही का आरोप लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हाल ही में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट अब सुनिश्चित करना चाहता है कि जांच पूरी निष्पक्षता और संवेदनशीलता से हो, ताकि पीड़ित बच्ची को न्याय मिल सके।
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