
सावधान ! CM Rekha Gupta ने जारी किया फरमान
मई की इस तारिख तक नहीं लगाई ये डिवाइस तो कटेगा चालान
चंडीगढ़, 20 अप्रैल (विश्व वार्ता) दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई नए नियम बनाने का फैसला किया है, जो 15 मई से लागू होंगे। इन नए नियमों से दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। इनमें से कुछ नियमों का पालन करने के लिए लोगों को पुराने वाहन हटाने होंगे। 19 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें कई बड़े अधिकारी शामिल थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 500 गज से ऊपर के प्लाट पर हो रही हर कंस्ट्रक्शन पर नजर रखी जाएगी. उसके पल्यूशन को रियल टाइम डेटा मॉनिटर किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 500 गज में कंस्ट्रक्शन करने वाले हर एक बिल्डर को अपने यहां एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग डिवाइस लगाना होगा जो सीधा हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होगा. कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले प्रदूषण का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी. मंत्री जी ने अगो कहा कि हर 1+5(मंजिल या उससे ऊंची हर इमारत जो कमर्शियल है यानी जो भी बिल्डिंग रिहाइशी नहीं है, उन सब को अपनी छतों पर एंटी स्मॉग गन लगानी होगी। कहा गया कि चाहे वो मॉल हो, कॉम्प्लेक्स हो, सरकारी दफ़्तर हों या कोई भी अन्य बिल्डिंग. जो 1 प्लस 5 से ज़्यादा है, उन्हें इस नियम का पालन करना होगा. ज़्यादातर नियमों की घोषणा हम जल्द ही कर देंगे लेकिन सब नियम 15 मई तक लागू कर देंगे।






















